Tuesday 31 July 2018

संसद मानसून सत्र 26 जुलाई 2018

   गृह मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में भारतीय दंड संहिता , भारतीय साक्ष्य अधिनियम,1872, आपराधिक प्रक्रिया संहिता , 1973 में संशोधन और यौन अपराध अधिनियम से बच्चों का संरक्षण में संशोधन के लिए एक विधेयक आगे बढ़ाएगें ।
 केंद्रीय महिला एंव बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के द्वारा लोकसभा में 26 जुलाई 2018 को एंटी तस्करी विधेयक पेश किया गया ,जो मानव तस्करी के पीड़ितों की रक्षा और पुनर्वास के समर्थन में हैं तथा अपराधियों पर मुकदमा चलाता हैं। यह विधेयक व्यक्तियों की तस्करी ( रोकथाम , संरक्षण व पुनर्वास) मामलों की जाँच के लिए एक राष्ट्रीय एंटी - ट्रैफिकिंग ब्यूरो की स्थापना के लिए प्रस्तुत किया गया है। मेनका गांधी द्वारा पूछा गया कि "मानव तस्करी एक सीमा तक कम अपराध है। विशेष अपराधों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जब हम महिलाओं और बच्चों को  माल की तरह बेचें जातें हैं तो हम चुप रह सकतें हैं? "आइए हम इस बिल को आज वास्तविकता के लिए लाखों पीड़ितों की रक्षा और प्रदान करने के लिए एक वास्तविकता बनातें हैं । हम सभी , विशेष रूप से सबसें कमज़ोर एक महिला और बच्चों को उत्तरदायी है। आज हमारें पास पहुँचने का मौका है उन्होंने उन कानूनों की गारंटी दी जो उनकें अधिकारों की गांरटी देतें हैं। उन्होंनें सदस्यों से बिल का समर्थन कर उसे पास काराने का आग्रह किया।
 बिल के समर्थन में नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी दृढ़ता से खड़े हुए ।
 शाशि थरुर ने एंटी तस्करी बिल की 'कमियां ' बताई और इसलिए चर्चा के लिए एक संसदीय स्थायी समिति को संदर्भित किया जाना चाहिए।


                                 अंजली चौहान

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